उत्तरकाशी के  10 कैदियों  को  मिली जमानत

उत्तरकाशी 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सात साल या उससे कम सजा पाने वाले कैदियों को पैरोल व अंतरिम जमानत हेतु जिला उत्तरकाशी के 15 कैदियों को रिहा करने की संस्तुति की गई जिसमें से 10 कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। जो ऐसे कैदियों को चिन्हित कर पेरोल या अंतरिम ज़मानत पर घर भेजेंगे। ताकि कैदियों में कोरोना के संक्रमण का खतरा न हो।

उत्तराखंड में न्यायमूर्ति सुंधाशु धूलिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 

राज्य में ऐसे कुल 891 कैदी हैं जिनकी सजा सात साल से कम है या जो छोटे अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इनमें 264 सजायाफ्ता कैदी और 627 विचाराधीन कैदी हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जिला जज डॉ जीके शर्मा के मुताबिक इन कैदियों को अपराध और व्यवहार के आधार पर फिलहाल पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है। जिला कारागार नई टिहरी में जनपद उत्तरकाशी के निरुद्ध 15 कैदी हैं तथा इनके स्वास्थय जांच में सभी कैदी स्वस्थ्य पाए गए इसलिये इनको अब जमानत देने हेतु विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला उत्तरकाशी के 15 में से 10 कैदियों की पैरोल या अंतरिम ज़मानत के लिए वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से जमानत हेतु सुनवाई की गई, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उक्त जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्रधिकरण दुर्गा शर्मा ने दी।

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