जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : सचिव दुर्गा शर्मा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की तरफ से आगामी 11 सितंबर को जिला न्यायालय उत्तरकाशी एवं बहाय न्यायालय पुरोला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की सचिव दुर्गा शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय,शमनीय वाद धारा 138,एनआई एक्ट,बैंक बसूली,मोटर दुर्घटना वैवाहिक वाद,परिवार न्यायालय वाद,मजदूरी विवाद,भूमि अधिग्रहण,बिजली,पानी बिल (असहनीय मामलों को छोड़कर) ,राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय में लमवित हो) ,अन्य दीवानी (किराया,सुखाधिकार ,निषेधाज्ञा वाद,विशिष्ट अनुतोष सम्वन्धी वाद) ,सेवा सम्वन्धी मामले (वेतन-भत्ते,सेवा निवृत्ति लाभों से सम्वन्धी) आदि अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी वादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर किया जाएगा जो किसी भी न्यायालय में लमवित अथवा संदर्भित नही किये गए हो उन वादों का लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है यदि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण न होने की स्थिति में गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत में अपना प्रार्थना पत्र स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 सितंबर तक जिला न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कर न्याय पा सकते है।
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