जुर्माने की राशि में लगभग 50 प्रतिशत छूट के साथ मोटर वाहन अधिनियम मामलों को निपटाने को लेकर 7 मई से 14 मई तक आयोजित होंगे शिविर : सचिव नेहा कुशवाहा


राजेश रतूडी
उत्तरकाशी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की सचिव सिविल जज नेहा कुशवाहा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि 7 मई से लेकर 14 मई तक जिले के विभिन्न स्थानों में मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को 
निपटाए जाने को लेकर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
 उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल  के निर्देश पर उत्तरकाशी जिले में डी0एल0एस0ए0 के द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमे जिले के समस्त न्यायालयों में सुलह समझौतों के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके जिसके लिए 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का  आयोजित  की जानी है। जिसमे M. V Act के compoundable cass का अधिक से अधिक निपटारा किया जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े पक्षधर वादों में जुर्माने की राशि में  लगभग 50 प्रतिशत छूट के लाभ के साथ निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोटर परिवहन सम्वन्धी मामले 7 मई से 14 मई तक सभागार जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तरकाशी,बाह्य  न्यायालय बड़कोट,बाह्य न्यायालय पुरोला,समस्त सी0ओ0 कार्यालय बड़कोट,सी0ओ0 ट्रैफिक कार्यालय उत्तरकाशी व ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय उत्तरकाशी में आयोजित होंगे। प्रार्थना पत्र कार्यालय के समय 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच किसी भी समय पर जमा किया जा सकता है। शिविरों में जिन पक्षकारों के पक्ष में फैसला होगा यह अंतिम होगा इसकी कोई अपील नही होगी।


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