जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता पहचान पत्र के लिए जारी की गाइडलाइंस

राजेश रतूड़ी
उत्तरकाशी :   जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जानकारी ददेते हुुु
हुए बताया कि कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024  01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर किया जायेगा तथा निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा।                        
                उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जायेगी।  मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड ,बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरसीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों व लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक पहचान-पत्र, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी) को सम्मिलित किया गया है।


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